मोदी को मारने आए आतंकी को मिली उम्रकैद

औरंगाबाद हथियार केसमुंबई। एक विशेष मकोका अदालत ने मंगलवार को 26/11 के साजिशकर्ता अबु जुंदाल और छह अन्य को 2006 के औरंगाबाद हथियार केस में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो अन्य को उम्रकैद और तीन अन्य लोगों को जुर्माने के साथ आठ-आठ साल कैद की सजा सुनाई गई।

औरंगाबाद हथियार केस

न्यायाधीश एस. एल. अनेकर ने गत 28 जुलाई को 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिन्हें खचाखच भरे अदालत कक्ष में मंगलवार को सजा सुनाई गई। इस मामले में आठ अन्य लोगों को बरी कर दिया गया।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा विश्व हिन्दू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने के लिए इन लोगों ने साजिश रची थी जिसे जिहाद का नाम दिया था। इसके तहत बड़ा आतंकी हमला किया जाना था। औरंगाबाद आर्म्स केस के दो महीने बाद 11 जुलाई, 2006 को मुंबई की आधा दर्जन ट्रेनों में बम धमाके हुए थे।

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