एटीएम से निकले कटे-फटे नोट तो घबराए नहीं, जाने बदलने के नियम

अक्सर आपने भी एटीएम से कई बार नोट निकाले होंगे जिसमें आपको कटे फटे नोट निकल आए होंगे जिससे आप भी परेशान में पड़ गये होगें। कि अब इस कटे-फटे नोट का आखिर क्या करें? अगर दुकानदार के पास लेकर जाते हैं तो वह इसे लेने से इनकार कर देता हैं। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरुरत नहीं आज हम आपको बताएंगे कि अगर एटीएम से कटे फटे नोट निकल जाए तो आप क्या करें।

एटीएम से नोट निकालने के दौरान कटे-फटे नोट निकल जाए तो घबराए नहीं आरबीआई का नियम कहता है कि अगर कोई एटीएम से कटे फटे नोट निकलते है तो बैंक उसे बदल देगा।

एटीएम से कटे फटे नोट निकल जाए तो आप उसी बैंक में जाए जिस बैंक के एटीएम से आपने नोट निकाले हैं। बैंक में जाकर आपको एक एप्लीकेशन भरना होगा। जिसमें सारी डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल्स भरने के बाद आप एटीएम से निकली स्लिप को लगाएं। सारी डिटेल भरने के बाद आप उसे वहां पर किसी काउंटर पर दे दें जिसके बाद बैंक कर्मचारी उसी समय आपको नए नोट दे देगा।

आरबीआई ने 2017 में एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था कि अगर कोई एटीएम से पैसे निकालता है और उस दौरान कोई कटे-फटे नोट निकल जाते हैं तो उसे बैंक बदल कर ग्राहक को नए नोट दे देगा।

कटे फटे नोट को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा कि नोट की गुणवत्ता के लिए सॉर्टिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कटे-फटे नोट निकलने की संभावना कम होती हैं। आगे कहा कि अगर किसी ग्रहक को एटीएम से कटे-फटे नोट मिलते हैं तो वह बैंक की किसी भी शाखा में जाकर उसे बदलाव सकता हैं।

आरबीआई ने 16 जुलाई को,एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि अगर किसी एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं और कोई बैंक उसे बदलने से इनकार करता है तो उस बैंक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

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