उद्धव ठाकरे को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत,अयोग्यता के मामले में फिलहाल नहीं होगा सुनवाई

pragya mishra

महाराष्ट्र संकट मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर विधायकों की(disqualification) अयोग्यता के मामले में फिलहाल नहीं करेंगे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोर्ट में लगने तक स्पीकर को इस मामले में सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्टमें सुनवाई होने तक स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोर्ट में लगने तक स्पीकर को इस मामले में सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट में सुनवाई होने तक स्पीकर की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक दिन सुनवाई के लिए याचिकाओं को निर्धारित किया था। टीम उद्धव का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकट कपिल सिब्बल ने सोमवार को अयोग्यता कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी जिंसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इस महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले, अदालत को बताया गया कि नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता राहुल नार्वेकर को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का अधिकार है। विधानसभा के सचिव ने कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही अब स्पीकर द्वारा की जाएगी न कि डिप्टी स्पीकर द्वारा।पिछले हफ्ते जब शिंदे ने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की तो उद्धव खेमे के विधायकों को भी अयोग्य घोषित करने की धमकी दी गई।

पिछले महीने शिंदे के विद्रोह ने न केवल दो साल के भीतर महा विकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया, बल्कि शिवसेना को भी विभाजित कर दिया। पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे ने हिम्मत करके कहा था कि कोई भी पार्टी का धनुष-बाण नहीं छीन सकता। साथ ही  उन्होंने राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने का भी आह्वान किया था।

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