अवैध बूचड़खानों के मालिकों की बढ़ी मुसीबतें, नई गाइडलाइंस ने मचाया हड़कंप

अवैध बूचड़खानों के खिलाफलखनऊ : यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों के मालिकों की मुसीबतें अब और बढ़ा दी हैं. पहले ही योगी की यूपी में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने लोगों के बीच हडकंप मचा हुआ है. अब इस संबंध में प्रशासन की ताजा गाइडलाइंस ने तो भूचाल ही ला दिया है.

मीट का कारोबार करने वालों के लिए आने वाले समय में काफी दिक्कतें आने वाली हैं. प्रशासन ने नई गाइड लाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक मीट को इंसुलेटेड फ्रीजर वैन में ढोना, मीट कारोबार से जुड़े सभी वर्करों का अनिवार्य हेल्थ सर्टिफिकेट, मीट की दुकानों की धार्मिक स्थलों और सब्जी की दुकानों पर पर्याप्त दूरी, ऐसे कई मानक हैं, जिनकी जानकारी हाल ही में यूपी सरकार ने मीट कारोबारियों को भेजी है.

गाइडलाइंस के मुताबिक, इन दुकानों को कागजी काम सही तरीके से करना होगा. इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि मीट बेचने के लिए जरूरी सुविधाओं की लिस्ट इतनी लंबी-चौड़ी है कि अधिकतर दुकानों के लिए इसका पालन करना नामुमकिन है. इस वजह से दुकानें बंद हो जाएंगी और कारोबार ठप्प हो जाएगा.

अधिकारियों के अनुसार, मीट बेचने से जुड़े नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. एक सीनियर अफसर ने कहा, ‘नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेशों का सख्ती से पालन हो रहा है. अभी तक यह कारोबार बिना नियम-कायदों के चल रहा था. हम तो बस स्थापित कानूनों का पालन करवा रहे हैं.’

नई गाइडलाइंस

1. मीट की दुकानें धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर रहें. उनकी दुकानें मुख्य द्वार से कम से कम 100 मीटर की दूर पर हों.

2. उनकी दुकानें सब्जी की दुकानों के पास नहीं होनी चाहिए.

3. एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.

4. दुकानदार जानवरों या पक्षियों को दुकान के अंदर नहीं काट सकते.

5. मीट की क्वॉलिटी को किसी पशु डॉक्टर से प्रमाणित कराना होगा.

6. मीट की दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा.

7. शहरी इलाकों में लाइसेंस पाने के लिए आवेदकों को पहले सर्किल ऑफिसर और नगर निगम की इजाजत लेनी होगी. फिर फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेनी होगी.

8. मीट के दुकानदारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बीमार या प्रेगनेंट जानवरों को न काटें.

9. दुकानों के बाहर पर्दे या गहरे रंग के ग्लास की भी व्यवस्था हो ताकि जनता को नजर न आए.

10. उनके चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के बने होने चाहिए.

11. मीट को जिस फ्रिज में रखा जाए, उसके दरवाजे पारदर्शी होने चाहिए.

12. मीट की दुकानों में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए.

13. मीट को इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही बूचड़खानों से ढोया जाए.

14. सभी मीट की दुकानों पर गीजर भी होना आवश्यक है.

15. मीट के दुकानदारों को हर छह महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करानी होगी.

16. ग्रामीण इलाकों में मीट दुकानदारों को ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए से एनओसी लेनी होगी.

17. बूचड़खानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब-किताब भी रखना होगा.

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