अमित शाह के खिलाफ मानहानी का मुकदमा, दलीलों के गलत साबित होने पर विशेष अदालत ने लिया यह फैसला

विधायकों से लेकर मंत्रियों तक के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को न्यायाधिकार क्षेत्र की वजह से आज यानी सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को सौंप दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्रह मंत्री शाह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तृणमूल कांगेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर कराया है।

वहीं दायर मुकदमें को ध्यान में रखते हुए इससे पहले विशेष अदालत ने शाह को समन भेज अदालत में उपस्थित होने के लिए बोला था। विशेष अदालत ने ग्रह मंत्री अमित शाह का पक्ष रखने वाले वकील ब्रजेश झा की दलील पर संज्ञान लिया। अदालत ने दलील में पाया कि शाह के जिस पते का उल्लेख मुकदमे में किया गया है वह पूर्ण रूप से गलत है।

इसके इतर अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने अपनी दलील में कहा कि दो पते अदालत में दिए गए हैं जिनमें से एक दिल्ली का और दूसरा अहमदाबाद का है। इससे पहले जो पता दिया गया था, वह कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय का था। दोनों पक्षों को सुनकर विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले को कोलकता के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेजा जाए क्योंकि पता ‘एमपी-एमएलए’ अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र से परे है।

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