हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

चंडीगढ़| एक्सट्रा डेवलपमेंट चार्ज (ईडीसी) के नाम पर लोगों से पैसा वसूल कर एफडी कराने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि वह बताए कि अभी तक ईडीसी के रूप में उन्होंने लोगों से कितना पैसा एकत्रित किया और कितना पैसा विकास कार्य में खर्च किया।

अगली सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट में यह जानकारी सौंपनी होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विजिलेंस को जांच सौंप दी जाएगी।

हरियाणा
प्रदेश18 से साभार

हरियाणा हाकोर्ट ने लगाई फटकार

गुड़गांव के लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि हरियाणा सरकार ने उनसे एक्सट्रा डेवलपमेंट चार्ज के रूप में करोड़ों रुपये वसूल किए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी तक सरकार ने नहीं बताया है कि इस वसूले गए पैसे में से कितना खर्च किया गया है और कहां खर्च किया गया है।

निवासियों की ओर से एडवोकेट रोहित खन्ना ने कोर्ट में कहा कि याचिका 2002  में दाखिलकी गई थी और तभी से हरियाणा सरकार का यही रट्टा है कि वे विकास कार्य कर रहें हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कार्य की जानकारी नहीं दी गई है जो ईडीसी के पैसे से किया जा रहा है।

प्रस्तुति- जितेन्द्र गिरी

LIVE TV