सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार की अनिवार्यता पर रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टनई दिल्ली: केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ अंदेशा होने के आधार पर आदेश जारी नहीं किया जा सकता. अब कोर्ट इस मसले पर सात जुलाई को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

केंद्र सरकार ने 30 जून के बाद इस नियम को लागू करने का फैसला किया था लेकिन इसे अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि जब समय सीमा बढ़ा दी गई है तो इस पर फैसला देने में कोई अर्जेंसी भी नहीं है.

इस मामले में केंद्र ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि 22 जून को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो 30 सितंबर तक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें ही 30 जून तक देना होगा. ऐसे में आधार नहीं देने पर किसी को योजनाओं से वंचित किया जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

जबकि याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये छूट सिर्फ उनके लिए है जिनके लिए आधार कार्ड नहीं है. ये छूट सभी के लिए होनी चाहिए क्योंकि आधार अनिवार्य नहीं है स्वैच्छिक है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर 30 जून को बाद आधार कार्ड के नहीं होने पर किसी को योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाए तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.

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