संदीप गदोली मुठभेड़ : हरियाणा के 5 पुलिस कर्मियों पर हत्या के आरोप

संदीप गदोलीनई दिल्ली| महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि उसने मुंबई में गुड़गांव के कथित अपराधी संदीप गदोली की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में हरियाणा पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सर्वोच्च न्यायालय से कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के साथ ही साजिश रचने व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

संदीप गदोली मुठभेड़ फर्जी

फरवरी में हुई मुठभेड़ मामले में संलिप्तता के लिए एक महिला सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी.पंत तथा न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ से कहा, “मुंबई का विशेष जांच दल (एसआईटी) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संदीप गदोली मुठभेड़ फर्जी था और हरियाणा पुलिस के पांच अधिकारी और एक महिला सहित तीन नागरिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।”

रोहतगी के बयान को दर्ज करते हुए अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मुठभेड़ की एसआईटी जांच कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी।

मृतक के भाई कुलदीप सिंह की तरफ से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने न्यायालय से मामले की न्यायिक दंडाधिकारी से जांच करने का अनुरोध किया, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई मुकर्रर कर दी। उन्होंने मामले में एक सहायक पुलिस आयुक्त की संलिप्तता का भी आरोप लगाया।

पारिख ने न्यायालय से कहा कि संदीप गदोली का शव अभी भी शव गृह में रखा हुआ है, क्योंकि मामले की न्यायिक जांच होने तक उनके परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने न्यायालय से कहा कि अगर गदोली का अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो फिर न्यायिक जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

पारिख की दलील का विरोध करते हुए महान्यायवादी ने न्यायालय से कहा कि पोस्टमॉर्टम हो चुका है, दंडाधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा चुकी है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के हिसाब से करने को और कुछ नहीं बचा है।

महान्यायवादी ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के एक सहायक पुलिस आयुक्त के मुताबिक, “अब तक की गई जांच से इस बात का खुलासा होता है कि प्रथम सूचनादाता पीएसआई यादव द्वारा दर्ज प्राथमिकी झूठी है। कथित मुठभेड़ फर्जी पाया गया। इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रथम सूचनादाता और उसके चार सहयोगी, तीन अन्य के साथ साजिश में शामिल थे, जिन्होंने आरोपी को मारा और एक फर्जी मुठभेड़ को अंजाम दिया।”

उल्लेखनीय है कि सात फरवरी को सुबह 11 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास होटल एयरपोर्ट मेट्रो में संदीप गदोली को कथित मुठभेड़ में मार गिराया गया था।

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