रिलायंस जियो के खिलाफ मिली याचिका हुई ख़ारिज

एजेन्सी/ Supreme-Court_5566e4655fc61नई दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका को खारिज किया गया है. बता दे कि यह याचिका रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को 4जी लाइसेंस प्रदान करने को लेकर चुनौती के रूप में सामने आई थी.

इस मामले में जानकारी देते हुए यह भी बता दे कि मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका को खारिज करने का काम किया गया है. लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि उसके द्वारा स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर विचार किया जाना चाहिए.

जबकि बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इसका कोई भी जवाब पेश नहीं किया है. बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 के दौरान दायर की गई इस जनहित याचिका में सरकार ने रिलायंस को ब्राडबैंड वायरलेस पहुंच स्पेक्ट्रम पर वॉयस टेलीफोनी प्रदान करने को लेकर मंजूरी पलटने और 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी

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