राहुल को RSS से माफ़ी मांगनी होगी

राहुल को RSS से माफ़ीनई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी को एक और झटका दिया है| कोर्ट ने कहा है कि राहुल अगर आपराधिक मानहानि के मामले में माफ़ी नहीं मांगते है तो उन्हें अदालत का सामना करना होगा| कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब पचड़े से बचने के लिए राहुल को RSS से माफ़ी मांगनी ही होगी|

मंगलवार को जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच इस केस पर सुनवाई कर रही थी| राहुल ने कोर्ट में निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की अर्जी दी थी|

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी अगर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो फिर उन्हें निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना चाहिए| अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा तो उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए|

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यही देखेंगे कि ये मामला धारा-499 यानी आपराधिक मानहानि के तहत आता है या नहीं|

RSS के खिलाफ बोले थे राहुल

राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था| उनके इस बयान के खिलाफ राजेश महादेव कुंटे नाम के एक शख्स ने भिवंडी, महाराष्ट्र में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है| इस एफआईआर को राहुल गांधी रद्द कराने के लिए राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं|

याचिकाकर्ता को भी नसीहत दी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजेश कुंटे के वकील से भी कहा, ‘अगर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का प्रावधान है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा मामले दायर किये जाएं| इतिहास गोपनीयता का सबसे बड़ा दुश्मन है|

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