यूपी पुलिस की बड़ी पहल, बिना थाने जाए दर्ज होगी FIR

उत्तर प्रदेशलखनऊ। उत्तर प्रदेश निवासी अब घर बैठे दर्ज करा सकेंगे पुलिस रिपोर्ट और उन्हें थानों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। आईजी रेंज से जुड़े जिलों के फरियादियों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।  इस संबंध में सरकार ने पुलिस अधिकारियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकरण काउन्टर खोलने के निर्देश दिये है। लोगों की सुविधा के लिए आईजी रेंज आलोक सिंह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की पहल शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पोर्टल तैयार करवा रहे हैं। आईजी रेंज फरियादियों की सुविधा के लिए फेसबुक पेज भी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें फरियादी एक क्लिक में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही उसकी प्रगति रिपोर्ट जान सकेंगे।

गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि FIR दर्ज कराने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिला परिक्षेत्रीय एवं जोनल स्तर पर प्रतिदिन यह आंकलन कर लिया जाये कि कितने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रजीकृत किये गये हैं। उनका अनुश्रवण किया जाये तथा समयबद्व तरीके से विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की जाये। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के कंट्रोल रूम को इसकी सूचना नियमित रूप से भेजी जाएगी। अथवा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा समय समय पर करेगी।

आपको बता दें कि पहले किसी भी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित पक्ष को थानों, जिला और मण्डल के विभिन्न स्तरीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रथम सूचना दर्ज नहीं की जाती है। अंत में पीड़ित पक्ष द्वारा बाध्य होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उच्च अधिकारियों या न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है।

ऐसी प्रवृत्ति के चलते जहां एक ओर जन सामान्य का पुलिस एवं कानून व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है, वही दूसरी ओर इससे शासन की शोभा भी धूमिल होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा पूर्व में पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, महानगर, लखनऊ में ई-पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी, जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की है ई-पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश के मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर एफआइआर दर्ज कराई जा सकेगी।

ई-थाने के माध्यम से शिकायतकर्ता कहीं से भी प्रदेश में घटित होने वाले अज्ञात तथा ऐसे अपराध जो गम्भीर प्रकृति के न हो, की प्रथम सूचना का प्रजीकरण उत्तर प्रदेश पुलिस की वेब साइट में करा सकते है। इसके लिए आप अपना एक लॉगइन अकाउंट बनाकर उसे लॉगइन कर शिकायत दर्ज कराना होता है। सरकार ने इसके व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिये गये हैं।

 

 

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