मुजफ्फरनगर दंगों में गैंगरेप पीड़ि‍तों को किया जा रहा परेशान, सुप्रीम कोर्ट सख्‍त

मुजफ्फरनगरदिल्‍ली। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान महिलाओं के साथ गैंगरेप मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च अदालत ने ऐसे सभी मामलों से जुड़ी सुनवाई को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुजफ्फरनगर के जिला जज को आदेश दिया कि वह मामलों की सुनवाई में तेजी लाएं, ताकि पीड़ि‍तों को न्याय मिल सके। रेप पीड़ित महिलाओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर मामलों की सुनवाई में कोई प्रगति नहीं हो रही है। यही नहीं, पीड़ित महिलाओं को मानसिक तौर पर परेशान भी किया जा रहा है।

पीड़ितों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जहां एक ओर सुनवाई की गति बहुत धीमी है, वहीं आरोपियों को लगातार जमानत पर रिहा किया जा रहा है. यही नहीं, जब महिलाएं अदालत जाती हैं तो सिर्फ तारीख दे दी जाती है।

यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा कि पीडि़त महिलाओं को लेकर राज्य जल्द सुनवाई के पक्ष में हैं। सुनवाई को लेकर जो भी प्रस्ताव दिए जाएंगे वह सरकार को स्वीकार हैं। यूपी सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि रेप के आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल रही है।

गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर की जिला अदालत में ऐसे पांच मामले चल रहे हैं, जबकि एक मामला में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। सभी मामलों को मिलाकर कुल 22 लोग आरोपी हैं।

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