भदोही रेल हादसे में स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य संग तीन पर मुकदमा

भदोहीभदोही । उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 25 जुलाई को कैयरमऊ गांव स्थित मानव रहित रेलवे क्रसिंग पर सोमवार को ट्रेन तथा स्कूल वैन के बीच हुई टक्कर में मौत के शिकार हुए छात्रों के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। 

पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज
जानकारी के अनुसार इस घटना में मौत के शिकार हुए छात्रों के परिजन आदित्य ओझा, अरविंद, अजय मिश्रा, जयशंकर तिवारी, अश्वनी मिश्रा की तहरीर पर विद्यालय के प्रबंधक कोकीला बरनवाल, सुरेंद्र बरनवाल मालिक, प्रधानाचार्य एसटी विश्वकर्मा के ऊपर आइपीसी की धारा 109, 304, 336 और वहीं चालक राशिद खां के ऊपर 304, 336, 338 के तहत पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया।

बताया जाता है कि घटना के बाद उपरोक्त परिजनों द्वारा पुलिस को संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से न लेने के फलस्वरूप परिजन पुलिस अधीक्षक के समक्ष मामला ले गए। जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के फलस्वरूप देर रात औराई थाने में परिजनों की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।

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