बिना आधार नहीं रख पाएंगे बैंक एकाउंट, जल्दी करें नहीं तो हो जाएगा बंद, तारीख तय

बैंक एकाउंट में आधारनई दिल्ली। केंद्र सरकार की सुविधाओं के लिए ही नहीं बल्कि अब बैंक एकाउंट में आधार अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यह फरमाना सुनाया है। इस पर सभी बैंकों ने अमल करना भी शुरू कर दिया है। यानी अब बिना आधार किसी भी बैंक में खाता नहीं खुल सकेगा। इतना ही नहीं जिनका खाता पहले से उन्हें भी नियत अवधि में अपना आधार बैंक में जमा कराना होगा, नहीं तो खाता अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने अंतिम तारीख 31 दिसम्बर तय कर दी है।

इतना ही नहीं, अगर आप 50 हजार रुपए से अधिक की कोई ट्राजेक्शन करते हैं तो भी आपको आधार देना जरूरी होगा। सरकार ने यह कदम कालेधन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने केरोसीन खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी और अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया था।

इन सुविधाओं को पाने के लिए भी आधार अनिवार्य है। यदि आपके पास आधार नहीं तो आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

यदि आपने अभी तक अपना आधार नहीं बनवाया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही आप आवेदन करके अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं।

जब तक आधार कार्ड जारी नहीं होगा, तब तक आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त किसान पासबुक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी रोजगार कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार की तरफ से जारी किया गया प्रमाण-पत्र लाभ के लिए पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

ध्यान रहे, केरोसीन सब्सिडी और अटल पेंशन योजना पाने वालों के लिए आधार पंजीकरण की तारीख निश्चित कर दी गयी है।

केरोसीन सब्सिडी के लिए 30 सितम्बर और अटल पेंशन योजना के लिए 15 जून से पहले आधार पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

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