नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास और विशाल को 25 साल की सजा, पहलवान को 20 साल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनो दोषियों की सजा को 30 साल जेल से कम करके 25 साल जेल का फैसला लिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन की पीठ ने विकास और विशाल की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुनाया है। विकास यादव के सहयोगी सुखदेव पहलवान को कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने खुशी जाहिर की, उन्होंने कहा कि अपने सम्मान के लिए किसी की हत्या कर देना कोई आम अपराध नहीं है।
Happy with SC's decision, qualitatively. Honour crime will get stringent punishment, its not ordinary crime: Neelam Katara, Mother of Nitish pic.twitter.com/fbzeKyZ1gj
— ANI (@ANI) October 3, 2016
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त, 2015 को विकास, विशाल और सुखदेव की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह हाई कोर्ट की ओर से बढ़ाई गई सजा की अवधि से संबंधित पहलुओं पर सुनवाई करेगी। निचली अदालत ने तीनों को मई 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को हाई कोर्ट ने दो अप्रैल, 2014 को बरकरार रखा। उल्लेखनीय है कि जेल में सजा काट रहे विकास (39), विशाल (37) और सुखदेव (40) को उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी भारती के साथ नीतीश कटारा का प्रेम संबंध पसंद नहीं था। विकास डीपी यादव का बेटा है। 16-17 फरवरी, 2002 को कटारा को अगवा कर मार डाला गया था।