कॉल ड्रॉप पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ट्राई का फैसला, नहीं मिलेंगे पैसे

कॉल ड्रॉपनयी दिल्ली: देश की टेलिकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर जुर्माना चुकाने के ट्राई के आदेश को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से मुआवजे की मांग को लेकर कहा कि यह फैसला असंवैधानिक है। इस फैसले से उन ग्राहकों को झटका जरुर लगेगा, जो कॉल ड्रॉप के मामले में कंपनियों पर कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे।

कॉल ड्रॉप समस्या दुनिया भर में

कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आदेश को मनमानी करार दिया साथ ही कहा कि कॉल ड्रॉप की समस्या तकनीकी है। सुनवाई के दौरान कंपनियों ने तर्क दिया था कि वायरलेस तकनीक में दुनिया भर में कॉल ड्रॉप की समस्या है।

पिछले दिनों ट्राई ने देश की सभी टेलिकॉम कंपनियों को आदेश दिया था कि प्रति कॉल ड्रॉप पर एक रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। कंपनियां शुरू से ही ट्राई के इस फैसले का विरोध कर रही थीं।

इस मामले में कंपनियों की ओर से अदालत में पेश पूर्व टेलिकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपारदर्शी और असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है।

टेलिकॉम कंपनियों की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सिर्फ चर्चा पाने के लिए किया गया था। ऐसा तो होना ही था। साथ ही सिब्बल ने कहा कि कानून का उल्लंघन लोगों को खुश करने के लिए नहीं करना चाहिए। इस नियम को कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है।

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