पीएम को ‘मनोरोगी’ कहने के मामले में राजद्रोह के आरोप से बरी हुए केजरीवाल

अरविंद केजरीवालनई दिल्ली। यहां एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित रूप से कायर एवं मनोरोगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद यह शिकायत दर्ज कराई गई थी।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई

महानगरीय दंडाधिकारी अभिलाश मल्होत्रा ने अधिवक्ता प्रदीप द्विवेदी की शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे राज्य की शांति बाधित होती हो, नफरत फैलती हो या सरकार की मानहानि होती हो।

द्विवेदी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 दिसंबर 2015 की ट्विटर पर केजरीवाल ने मोदी को ‘कावर्ड एवं साइकोपैथ’ बताया था। यह मामला तब का है जब दिल्ली सचिवालय में अधिकारी के कार्यालय में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने छापेमारी की थी। केजरीवाल ने कहा था कि उनके दफ्तर पर भी छापा मारा गया था। द्विवेदी ने इसे अवमानना एवं राजद्रोह करार दिया था।

अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने यह अनादरपूर्ण अभिव्यक्ति सीबीआई के छापे के बाद व्यथित होकर निराशा में की थी। द्विवेदी ने केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (राजद्रोह) और 500 के तहत (मानहानि) के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

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