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बंगाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, मतदान का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में किसी व्यक्ति को आज मतदान से वंचित कर दिया जाता है और इस वजह से वह आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाता है, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण द्वारा बाद में इस तरह के बहिष्कार को अनुचित पाए जाने पर इसका निवारण किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अधिकारों को स्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है और चेतावनी दी कि इन्हें पूरी तरह से नकारने से “अत्यंत दमनकारी स्थिति” उत्पन्न होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल शंकरनारायणन और कल्याण बनर्जी उपस्थित हुए। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यदि संभव हो, तो जब भी कोई व्यक्ति अपील के लिए आता है, उसे कारण बताया जाए या अपील दायर होने पर अपील न्यायाधिकरण द्वारा संबंधित पक्ष को कारण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। सिब्बल ने न्यायालय की इस टिप्पणी से सहमति जताई, ईसीआई के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे।

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