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दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार ‘बेहद खराब’ रहने पर केंद्र ने GRAP के नियम किए और सख्त

दिल्ली-एनसीआर में लगातार ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) में बड़े बदलाव किए हैं। कई प्रतिबंधों को पहले के मुकाबले निचले चरण में ही लागू करने का फैसला लिया गया है ताकि प्रदूषण पर जल्दी काबू पाया जा सके।

नई व्यवस्था के तहत स्टेज-2 के कई नियम अब स्टेज-1 (AQI 201-300) में ही लागू हो जाएंगे। इनमें डीजल जनरेटर के इस्तेमाल को रोकने के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, जाम वाले स्थानों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती करना, अखबार, टीवी और रेडियो के जरिए जनता को प्रदूषण अलर्ट जारी करना तथा सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की संख्या-फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर ऑफ-पीक घंटों में कम किराया रखना शामिल है।

इसी तरह स्टेज-3 के कई कदम अब स्टेज-2 (AQI 301-400) में ही लागू होंगे। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों और नगर निगम के कामकाज के समय में स्टैगरिंग (अलग-अलग समय) शामिल है। बाकी एनसीआर जिलों में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने दफ्तरों के लिए ऐसा ही कर सकती हैं।

सबसे अहम बदलाव यह है कि स्टेज-4 (गंभीर) के कुछ कड़े कदम अब स्टेज-3 में ही लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत दिल्ली सरकार और एनसीआर के सभी राज्य सरकारें यह तय कर सकती हैं कि सरकारी, नगर निगम और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएं और बाकी घर से काम करें। केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा ही फैसला ले सकती है।

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