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नागरिकता के दावे से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर सोनिया गांधी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से नोटिस

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस जारी किया है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के एक वकील ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनका नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था।

यह नोटिस एक पुनरीक्षण याचिका पर जारी किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता के बिना भी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था। अदालत ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को निर्धारित है। यह पुनरीक्षण याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है।

आरोप में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की मतदाता सूची में था, जबकि वह आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिक बनी थीं। याचिका में सवाल उठाया गया है कि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में कैसे शामिल हो सकता है, जबकि उन्होंने तब तक नागरिकता हासिल नहीं की थी। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। इसमें पूछा गया है कि 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और क्या कोई जाली या गलत कागजात का इस्तेमाल किया गया था।

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