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सुप्रीम कोर्ट ने UGC के जाति भेदभाव नियमों पर लगाई रोक: केंद्र और UGC को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2026 को लागू UGC के नए ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026’ पर अंतरिम रोक लगा दी है। खासकर जाति भेदभाव की परिभाषा और इक्विटी कमिटी गठन से जुड़े प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में “स्वतंत्र, समान और समावेशी माहौल” होना चाहिए, लेकिन नए नियम समाज को बांटने की क्षमता रखते हैं। फिलहाल 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे।

याचिकाकर्ताओं का दावा
याचिकाकर्ता मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल देवन ने तर्क दिया कि नए नियम अनुचित हैं, इनमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं और दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने कहा कि इक्विटी कमिटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होने से एकतरफा कार्रवाई का खतरा है।

कोर्ट ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी। अब अगली सुनवाई में केंद्र और UGC अपना पक्ष रखेंगे।

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