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सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में अबू सलेम की जमानत याचिका खारिज कर दी

मुंबई बम धमाकों के 1993 मामले में अबू सलेम नाम के गैंगस्टर को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि सलेम कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक हिरासत में ही रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस ए.एस. गडकरी और एस.सी. चंदक की बेंच ने इससे पहले पैरोल पर अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों को बदलने का कोई वैध कारण नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने तकनीकी रूप से सलेम को पैरोल दे दी थी, लेकिन यह कड़ी शर्तों के अधीन थी। उसे उच्च सुरक्षा वाली पुलिस टीम के साथ ले जाया जाना था और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खर्च उसे ही वहन करना था।

सुनवाई के दौरान, सलीम की वकील फरहाना शाह ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल भारी भरकम सुरक्षा शुल्क, जो लगभग 17 लाख रुपये बताया जा रहा है, वह वहन नहीं कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि इस स्थिति के कारण उन्हें अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक आशीष सतपुते ने अदालत को बताया कि अधिकारियों ने सोच-समझकर निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस प्रत्यर्पण संधि पर विचार किया जिसके तहत सलीम को भारत लाया गया था, साथ ही उस प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट पर भी विचार किया जिसमें संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं की चेतावनी दी गई थी।

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