
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम में तीन साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर तीखी नाराजगी जताई है। अदालत ने पुलिस के रवैये को शर्मनाक करार दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की लापरवाही और सुस्ती देखकर हैरानी हो रही है। इससे पहले 23 मार्च को भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थीं और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में पुलिस की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़िता परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।



