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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को बंगाल में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान “तार्किक विसंगति” सूची में शामिल व्यक्तियों के दावों और आपत्तियों का निपटारा सेवारत और पूर्व न्यायिक अधिकारी करेंगे।सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारियों को कार्यमुक्त करने और उन पूर्व न्यायाधीशों की पहचान करने का निर्देश दिया जो चल रहे एसआईआर अभ्यास में सहायता कर सकते हैं।

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संशोधन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त संख्या में ग्रेड ए अधिकारियों की व्यवस्था न करने के कथित कृत्य का भी गंभीर संज्ञान लिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करने में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रशासनिक सहायता आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी को बंगाल में मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि बाद में एक पूरक सूची भी जारी की जा सकती है।

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