
एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक स्थानीय अदालत ने राजस्थान के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मुंबई योजना कॉलोनी में एक बकरी को लेकर हुए विवाद से जुड़े आठ साल पुराने हत्या मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने सुनाया। कोटा जिले में यह पहली बार है जब 12 लोगों को एक साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
यह घटना 31 अगस्त, 2018 को हुई थी शिकायतकर्ता जाहिद हुसैन ने मामला दर्ज कराया था,उसके अनुसार, उसके मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू का पड़ोसी रमज़ानी से एक बकरी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए ज़ाहिद का भाई इस्तयाक हुसैन उर्फ गुड्डू अपने दोस्तों यशपाल और कालू उर्फ कमलजीत के साथ रमज़ानी के घर गया था। इसी दौरान, जब यशपाल और इस्त्याक पास की एक दुकान से सामन खरीदने गए , तो रमज़ानी और उसके साथियों ने उन पर चाकू, लाठी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया।



