
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर और पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेश पर उनकी 56 अचल संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2.75 अरब रुपये (275-276 करोड़) आंकी गई है।
ये संपत्तियां मुख्य रूप से अवैध खनन, लकड़ी तस्करी, सरकारी-गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित बताई जा रही हैं। हाजी इकबाल के खिलाफ सहारनपुर समेत विभिन्न थानों में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। वह फरार हैं और दुबई में होने की आशंका है।
इस कार्रवाई में तहसीलदार बेहट को कुर्क संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो इनका प्रबंधन संभालेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के आर्थिक आधार को खत्म करने का यह हिस्सा है। इससे पहले भी हाजी इकबाल की कई संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं, लेकिन यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।



