उत्तर प्रदेशलखनऊ

लखनऊ: 1 अप्रैल से अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, पुराना माल बेचने पर सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने का आदेश जारी किया है। 1 अप्रैल 2026 से यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा। अब कोई भी दुकानदार अंडों को ‘फ्रेश’ बताकर पुराना या खराब माल नहीं बेच सकेगा। ऐसा करने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, सामान्य तापमान पर अंडे 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी ये 2 हफ्ते तक अच्छे रह सकते हैं, जबकि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने पर 5 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं। एक्सपायरी डेट लिखने से उपभोक्ता आसानी से ताजगी का पता लगा सकेंगे और खराब अंडों से बच सकेंगे।

सरकार ने दुकानदारों को इस नए नियम के बारे में जागरूक करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह कदम बाजार में खराब गुणवत्ता वाले अंडों की बिक्री रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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