
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अगुआई में 130 सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है। यह भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पेश किया गया पहला महाभियोग प्रस्ताव था।
विपक्ष के आरोप
13 मार्च को TMC ने 10 पन्नों से ज्यादा के नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर 7 गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें बिहार की SIR प्रक्रिया, वोटिंग अधिकार छीनने और कुछ राजनीतिक दलों के प्रति पक्षपात का आरोप शामिल था।
अध्यक्ष का फैसला
लोकसभा अध्यक्ष ने सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
इस फैसले से विपक्ष की रणनीति को बड़ा झटका लगा है।



