
संभल हिंसा मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल सीजेएम न्यायालय के पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर अस्थायी रोक लगाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और एएसपी अनुज चौधरी द्वारा निचली अदालत के आदेश को कई आधारों पर चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने एएसपी अनुज चौधरी को अंतरिम राहत प्रदान की और अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद तय की।



