दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइन, जानिए यहां

कोरोना के बढ़ते मामले के बाद राज्यों की सरकार सख्त कदम उठाने लगी है। दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गयी है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने महामारी एक्ट लागू करने के साथ ही पाबन्दिशों की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक नाईट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों समेत एंबुलेंस आदि को आने-जाने की इजाजत है। साथ ही कोविड-19 से जुड़े पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनके आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करवाएं।

गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क जरुर लगाएं। जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार इस बात पर सतर्क रहे कि कोई भी बिना मास्क के न मिले। कोई भी दुकानदार बिना मास्क के ग्राहक को सामान नहीं देगा। मास्क नहीं तो सामान नहीं इस संदेश के साथ व्यापारियों को जिला प्रशासन लगातार जागरुक कर रहा है। शॉपिंग मॉल और मार्केट में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित हो गया है। शॉपिंग मॉल और बड़े मार्केट को यह आदेश दिया गया है कि हर कोई 2 गज की दूरी बनाए रखेगा साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा बंद स्थानों पर शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रम में एक साथ 200 से अधिक लोगों को इकट्ठा या आमंत्रित नहीं किया जा सकता है और सभी लोगों को मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। खुले स्थानों पर कैपेसिटी का 50 फ़ीसदी तक अतिथियों को इनवाइट किया जा सकता है। यहां भी सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और मास्क के नियमों का पालन करना है।

सभी जिले के जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि विदेश से आने वाले लोगों या यात्रियों की भारत सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाएं। हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए और अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेंडम टेस्ट से लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएं। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप और सार्वजनिक स्थल पर कोरोना टेस्ट कराए जा रहे है। दूसरे राज्यो से आने वाले लोगो का भी रैंडम टेस्ट हो रहा है।

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