फिर जेल की ओर आज़म खान? अब्दुल्ला आज़म और आज़म खान को दो पैन कार्ड मामले में ठहराया गया दोषी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को दो पैन कार्ड घोटाले के मामले में दोनों को दोषी करार दिया, जिसके बाद दोनों को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। कुछ दिनों पहले ही आज़म खान जेल से रिहा होकर बाहर आए थे, लेकिन अब इस फैसले से उन्हें फिर से सलाखों के पीछे जाने की नौबत आ गई है।

रामपुर कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोनों को दोषी पाया। कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं 120बी (आपराधिक साजिश), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी) और 420 (धोखा) के तहत सजा सुनाई। फैसले के तुरंत बाद आज़म खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया, और अब सजा की सुनवाई बाकी है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, जिन्होंने यह केस दर्ज कराया था, कोर्ट में मौजूद रहे।

2019 का मामला: दो पैन कार्डों का विवाद

यह मामला 2019 का है, जब आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में 6 दिसंबर को शिकायत दर्ज की। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए – एक में 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990। इनका इस्तेमाल बैंक खातों, आयकर रिटर्न और 2017 विधानसभा चुनाव के नामांकन में किया गया। सक्सेना ने दावा किया कि आज़म खान ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए यह जालसाजी की, ताकि आयु सीमा की शर्तें पूरी हो सकें। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी।

अब्दुल्ला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस रद्द करने की याचिका दायर की थी, लेकिन जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर ट्रायल चलाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2025 में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब यह फैसला आया है, जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है।

सपा का बचाव: राजनीतिक साजिश का आरोप

समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि आज़म खान और अब्दुल्ला पर लगातार झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं, ताकि सपा को कमजोर किया जाए। आज़म खान के वकील ने सजा के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है।

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