समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख की रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ दोनों को नोटिस जारी किया। समीर वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया गया।

शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, फिल्म “द बैड्स ऑफ बॉलीवुड” के निर्माता, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि याचिका पर आज, 8 अक्टूबर, 2025 को सुनवाई हुई । बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज़ दोनों को नोटिस जारी किया। समीर वानखेड़े का दावा है कि “बॉलीवुड के बदमाश” वेब सीरीज़ में दिखाए गए चित्रण से मानहानि के आरोप लगे हैं। वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की पिछली तारीख पर न्यायालय ने वानखेड़े को दिल्ली में मुकदमे की स्वीकार्यता स्पष्ट करने के लिए संशोधित मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया था। वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी पेश हो रहे हैं। वे अदालत को उनके संशोधित मुकदमे पर विचार करा रहे हैं। नेटफ्लिक्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने मुकदमे के विरोध में अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि वे सभी एक ही स्थान पर नहीं रह रहे हैं।

अदालत ने प्रतिवादियों से अनुरोध किया कि वे वानखेड़े की उस याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करें जिसमें कथित मानहानिकारक सामग्री को कई वेबसाइटों से हटाने की मांग की गई है, हालांकि अदालत ने अभी तक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया है। सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर है।याचिका में कहा गया है, “यह सीरीज मादक पदार्थ विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थाओं में जनता का विश्वास खत्म होता है।

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