हम आरोपों का सामना कर रहे हैं…’: बंगाल दंगों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा..

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत पर “संसदीय और कार्यकारी कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है , कोर्ट ने कहा हम आरोपों का सामना कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कुछ भाजपा नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियों का स्पष्ट संदर्भ दिया और कहा कि शीर्ष अदालत पर “संसदीय और कार्यकारी कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है”। हाल ही में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “जैसा कि अभी है, हम पर संसदीय और कार्यकारी कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप है।

इससे पहले आज अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मुर्शिदाबाद और अन्य स्थानों पर हाल ही में हुई हिंसा के कारण बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया, जिसके कारण मौतें और चोटें आईं। जैन ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा, “मैं राज्य में हुई हिंसा की नवीनतम घटनाओं को प्रकाश में लाना चाहता हूं। अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने जा रहे न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, “आप चाहते हैं कि हम परमादेश जारी करें? जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हम पर संसदीय और कार्यकारी कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप है।

सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी वी.पी. धनखड़ द्वारा हाल ही में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ तीखे हमले के कुछ दिनों बाद आई है , जिसमें भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के लिए संसद या विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को तीन महीने के भीतर दूसरी बार मंजूरी देने की समय सीमा तय की गई थी। 17 अप्रैल को धनखड़ ने कुछ सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां अदालतें देश के राष्ट्रपति को निर्देश दें।

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