
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) के रूप में नियुक्त होने के लिए एसपी या डीआईजी स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कम से कम दो साल का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 2011 बैच से आगे के आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा।
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास केंद्र में जमीनी स्तर पर काम करने का पर्याप्त अनुभव हो, इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया। 28 जनवरी को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा, “2011 बैच से आगे के आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में आईजी/समकक्ष स्तर पर पैनल में शामिल करने के लिए एसपी/डीआईजी या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो साल का केंद्रीय अनुभव अनिवार्य होगा।
जबकि केंद्र में प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के लिए इसी तरह की आवश्यकता मौजूद थी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों और केंद्र में आईजी स्तर के अन्य पदों के लिए ऐसी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। यह पत्र सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित दिशानिर्देश को अपने-अपने कैडर में कार्यरत सभी आईपीएस अधिकारियों के ध्यान में लाएं।



