UP PANCHAYAT CHUNAV : ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग का नया आदेश, ध्यान दें यह है जरूरी!

यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में पंच और प्रधान प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता(एजेंट) नहीं बना पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने इसकी सख्त मनाही की है। आयोग की मंशा इसके पीछे साफ है कि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का दबाव न बना सके।

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय ने यह हिदायतें दी हैं कि चुनाव के दौरान क्या किया जाए और क्या नहीं। वहीं आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान सांसद-विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लाक प्रमुख या किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अभिकता न बनाएं जो कि भारत या राज्य सरकार या निकायों में किसी भी प्रकार का लाभ हासिल कर रहा हो। आयोग ने यह भी कहा कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी सूरत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी एजेंट न बनाए।

आयोग ने कहा कि बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल न किया जाए। आयोग के इन निर्देशों पर अमल करवाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कमर कसकर तैयार रहें। चुनाव प्रक्रिया शुरु होते ही आयोग के निर्देशों का पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सामने आ जाएंगे।

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