सुप्रीम वार का असर, अब यूपी के सभी जिलों में STF का गठन

लखनऊ: नाबालिगों के साथ अत्याचार के मामलें में देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का बड़ा असर हुआ है। इसके चलते अब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एसटीएफ का गठन कर दिया गया है।

एसटीएफ का गठन

दरअसल, पॉक्सो ऐक्ट के मामलों में तेजी से कार्रवाई करने और उनपर नजर रखने के साथ-साथ समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सूबे के प्रत्येक जिलों एसटीएफ की टीम बनाई गई है।

जिसका प्रतिनिधित्व जिले के एएसपी क्राइम नोडल अधिकारी के रूप में करेंगे। इसके अलावा अन्य बाकी जगहों पर राजपत्रित यानी गजटेड आफिसर को जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी।

वहीं डीआईजी कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्था प्रवीण कुमार के मुताबिक जानकारी दी गई है कि एडीजी जोन के स्टाफ ऑफिसर जोन के सभी जिलों का रेकॉर्ड जोनल कार्यालय में सुचारू रूप से रखेंगे। साथ ही एडीजी जोन समय-समय पर घटना की समीक्षा करके अपने मातहतों को निर्देश भी देते रहेंगे।

इसके अलावा सभी जिला मुख्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़िता का बयान महिला एसआई ही दर्ज करेंगी। मेडिकल के दौरान पीड़िता और आरोपियों की डीएनए प्रोफाइलिंग भी जरूर करवाई जाएगी और दो महीने के अंदर विवेचना पूरी कर 30 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना होगा।

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