SC ने दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बनी लगभग 48000 झुग्गियो को 3 महीने में हटाने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास बनी लगभग 48000 झुग्गियो को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्ट झुग्गिया हटाने के फैसले पर रोक नहीं लगाएगी और न ही इसमें किसी भी तरह का राजनैतिक व अन्य हस्तक्षेप होगा। झुग्गी-झोंपड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के आसपास कचरा हटाने का भी आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में किसी भी तरह का स्टे देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर रेलवे ट्रैक के आसपास से अतिक्रमण हटाने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश दिया जाता है तो वह प्रभावी नहीं होगा। बता दें कि इन रेलवे ट्रैक की लंबाई 140 किलोमीटर है। 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बी आर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा निर्देशित रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि एक महीने के भीतर क्षेत्र से कचरे और अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

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