पंजाब सरकार का नया फरमान, गाय-भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने पर देना होगा टैक्स

पंजाब सरकारचण्डीगढ़। पंजाब में रहने वाले जानवर प्रेमियों के लिए पंजाब सरकार ने एक बेहद हैरान करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक़ अगर पंजाब के लोग जानवर पालते हैं तो उन्हें सरकार को टैक्स अदा करने पड़ेगा। पंजाब सरकार का ये नोटिफिकेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में जारी किया गया है। यह टेक्स हर साल ढाई सौ से 500 तक प्रति जानवर देना होगा। इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी।

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बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार यदि पंजाब के अंदर आप गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए अब हर पंजाबी को टैक्स देना होगा। साथ ही सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे सम्बंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा।

ऐसे जानवरों को दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाए जाने की स्थ‍िति में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा।

जानवरों पर हिंसा पड़ेगा महंगा

पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक़ अगर आप जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाएंगे तो आपका लाइसेंस अमान्य कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा। उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहीँ दोबारा लाइसेंस जारी करने से पहले उस व्यक्त‍ि के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

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गौरतलब है कि पंजाब इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और शायद सरकार की मंशा अब इस तरह के टैक्स लगाकर घाटे को पूरा करने की है।

यह नोटिफिकेशन स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही विपक्ष ने नाक चढ़ा ली है और सरकार पर हमला बोल दिया है।

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