MP में रात 10 से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक

भोपाल| मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक विभिन्न माध्यमों से किए जाने वाले चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी।

 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव

आधिकारिक तौर पर शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक डोर टू डोर कैंपेन, एसएमएस, वॉट्सएप, कॉल्स, लाउडस्पीकर या अन्य किसी माध्यम से राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।

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निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसका पालन करने के लिए कहा गया है।

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