हाईकोर्ट ने दिया सरकार को झटका, नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के फैसले को किया निरस्त

अनुज अवस्थी

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार के नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के फैसले को निरस्त कर दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट

साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। 2009 की नजूल भूमि को निरस्त किया। सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड कर 2 हजार करोड़ का राजस्व बढ़ाना चाहती थी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है।

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कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि बीजेपी की सरकार अपने ही लिए गए फैसले पर घिरते हुए नजर आ रही है। इस सरकार के कोई भी फैसले सही नही है।

उनका आरोप है कि बीजेपी पार्टी सोच समझकर कोई फैसला नहीं लेती है। राजस्व बढ़ाने के चक्कर में सरकार भू माफियाओं को संरक्षण दे रही है।

वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। राज्य सरकार इसका कानून के रुप से अध्ययन करेगी फिर जो उचित कदम उठाना होगा वो राज्य सरकार उठाएगी।

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