GST Council: छोटे करोबारियों को बड़ी राहत, लागू हुए नए नियम

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसलिंग ने कंपोजिशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। जीएसटी काउंसलिंग की 32वीं बैठक में कारोबारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए है।

व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। कंपोजिशन स्‍कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों टैक्स भुगतान हर तिमाही में एक बात कर सकेंगे। जबकि सिर्फ एक एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा। यह नया नीं 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा।

इसके अलावा जीएसटी के दायरे को भी बढ़ा दिया गया हैं। जीएसटी काउंसिल के इस कदम से छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। नए नियम के बाद से 40 लाख टर्नओवर वाले जीएसटी के दायरे में आएंगे। अभी तक 20 लाख रुपये तक टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते थे। पूर्वोत्तर समेत छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी वो लिमिट 20 लाख रुपये कर दी गई है।

काउंसिल की बैठक के बाद वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर 1 फीसदी का उपकर लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में रियल इस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है।

यानि अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन मकानों को लेकर जिस छूट की उम्‍मीद की जा रही थी वो अभी नहीं मिलेगी। दरअसल, ऐसे संकेत मिल रहे थे कि जीएसटी काउंसिल बैठक में अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन इमारतों को 12 फीसदी के स्‍लैब से हटाकर 5 फीसदी के दायरे में किया जा सकता है। लेकिन अभी इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है।

अरुण जेटली ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी के मामले को 7 मंत्रियों के समूह की समिति देखेगी। इस मामले को काउंसिल की अगली बैठक में देखा जाएगा। इसी तरह लॉटरी के मुद्दे को भी मंत्रियों का समूह ही देखेगा। लॉटरी पर जीएसटी का मामला भी काउंसिल की अगली बैठक में होगा।

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जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होते हैं। ये बैठक आज दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई । जीएसटी से जुड़े हुए सभी मामलों पर फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है। पिछली बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर को कम किया गया था।

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