“Google Pay” पर मंडराया खतरा, कोर्ट ने माँगा RBI और गूगल इंडिया से जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई और गूगल इंडिया से जवाब मांगा है कि बिना मंजूरी भारत में गूगल पे ऐप कैसे चल रहा है। बता दें कि याचिका में दावा किया गया है कि गूगल पे ऐप बिना आधिकारिक मंजूरी के काम कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है।
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अदालत ने आरबीआई और गूगल इंडिया को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है। बता दें कि 20 मार्च को जारी आरबीआई की अधिकृत ‘भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों’ की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है।