राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिस्र में इंटरनेट पर सख्त नियंत्रण के कानून को मंजूरी

काहिरा| मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने इंटरनेट पर नियंत्रण को और सख्त बनाने के एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ‘बीबीसी’ की रिपोर्ट के अनुसार, ‘साइबर क्राइम’ पर इस कानून का मतलब है कि अगर कोई वेबसाइट राष्ट्रीय सुरक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए खतरा समझी जाती है तो उसे मिस्र में ब्लॉक किया जा सकता है।

मिस्त्र

अगर इन वेबसाइट को चलाने या केवल देखने का किसी को दोषी पाया गया तो इसके लिए जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशासन ने कहा कि अस्थिरता और आतंकवाद से निपटने के लिए नए उपायों की आवश्यकता है।

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काहिरा स्थित एसोसिएशन ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ने कहा कि नए कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले ही मिस्र में 500 से अधिक वेबसाइटों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है।

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