एयरसेल मैक्सिस मामले में 5 जून तक नहीं हो सकेगी चिदंबरम की गिरफ्तारी

नई दिल्ली| दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को राहत देते हुए पांच जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।  विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने आदेश की घोषणा करते हुए उन्हें पांच जून को मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पांच जून को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है।

पी. चिदंबरम

अदालत ने ईडी से चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की आगे की सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख निर्धारित की है। इससे पहले अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी. चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी।

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