BYJU’S के फाउंडर रवींद्रन के खिलाफ FIR, यूपीएसई पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप

मुंबई पुलिस ने एजुकेशनल एप BYJU’S के फाउंडर रवींद्रन के खिलाफ आपराधिक आधार में एफआईआर दर्ज की है। रवींद्रन के खिलाफ यूपीएसई पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। यह मामला आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। रवींद्रन पर आईपीसी की धारा 120 बी और आईटी एक्ट की धारा 69 (A) के तहत केस दर्ज किया गया है।

आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन के मुताबिक यह एफआईआर एक साइंस फर्म क्राइमोफोबिया की शिकायत पर दर्ज की गई है। BYJU’S पर आरोप लगा है कि उसने यूपीएससी पाठ्यक्रम में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई यूएनटीओसी) की एक नोडल एजेंसी है। जबकि सीबीआई ने लिखित में साफ किया है कि वह UNTOC की नोडल एजेंसी नहीं है।

मामले में क्रिमोफोबिया के संस्थापक स्नेहिल ढल ने कहा, मुझे मई में पता चला कि BYJU के UPSC पाठ्यक्रम में सीबीआई को UNTOC की नोडल एजेंसी बताया गया है। इसके बाद मैंने ईमेल के जरिए उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझे गृहमंत्रालय का एक पत्र भेजा, जिसमें सीबीआई के नोडल एजेंसी होने की बात कही गई थी। लेकिन यह पत्र साल 2012 का था। मैं इससे संतुष्ट नहीं था और इसलिए फिर मैंने पुलिस का रुख किया और शिकायत दर्ज की।

स्नेहिल ढल ने कहा, सीबीआई ने 2016 में लिखित रूप में कहा था कि वे यूएनटीओसी के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं। इसके बाद, ढल ने देश में यूएनटीओसी को लागू नहीं करने के लिए भारत सरकार और 45 विभागों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक आपराधिकयाचिका दायर की।

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