Bihar Assembly Election 2020 : मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी इन दस्तावेजों को दिखाकर दे सकते हैं वोट

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान की तारीख नजदीक आ गयी है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर जबकि तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। चुनाव में मतदान के लिए आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक होता है।

लेकिन अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है फिर भी आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि मतदाताओं की सुविधा के लिए ही चुनाव आयोग की ओर से 11 तरह के दस्तावेज दिखाने की छूट दी गयी है। इन दस्तावेजों को दिखाकर भी आप वोट डाल सकते हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दे सकते हैं वोट

आधार कार्ड
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
बैंक पासबुक
पासपोर्ट
पेंशन कार्ड
केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किया गया सर्विस आईडी कार्ड, जिसमें आपकी तस्वीर छपी हो
मनरेगा जॉब व हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
एनपीआर के तहत RGI द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड
तस्वीर वाला पेंशन डॉक्यूमेंट
एमपी/एमएलए/एमएलसी आदि द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आईडी कार्ड

आयोग की ओर से जो निर्देश जारी किये गये हैं उनके मुताबिक कोई भी मतदाता सिर्फ फोटो वोटर स्लिप के आदार पर ही वोट नहीं दे सकता। स्लिप के साथ उसके पास मतदाता पहचान पत्र या ऊपर लिखे हुए 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज होना चाहिए।

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