69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है। जिस आदेश में कोर्ट 37339 पद भरने पर रोक लगा दी गई है। बुधवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से पक्ष रखा गया था। शिक्षामित्रों की ओर से कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड में 65 फीसद अंकों का कटआफ बहुत अधिक है। इससे शिक्षामित्र को 25 अंकों वेटेज लाभ नहीं मिल पायेगा। कोर्ट भर्ती में बीएड को भी शामिल किये जाने के विरोध में बीटीसी अभ्यथिर्यों की दलीलों से सहमत नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि वह बीएड अभ्यथिर्यों को भर्ती में शामिल किये जाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। बीएड के मुद्दे पर सही समय पर चुनौती क्यों नहीं दी गई।

69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षामित्रों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसद और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसद रखे जाने को चुनौती दी है।

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