6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित

मेरठ : जिलाधिकारी पंकज यादव के निर्देश पर जनपद में बेहतर कानून का राज कायम करने के लिए आंवछनीय गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश चन्द्र ने जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत धारा 3/4 गुण्डा एक्ट में निरुद्व कुल 29 अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए है। उन्होंने जारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन कर प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिए है।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि थाना दौराला के धर्म सिह पु़त्र जीत सिंह ग्राम अझौता, आचल पुत्र शीशे ग्राम अझौता, अबरार पुत्र जाहिद ग्राम कैली, हुसनैन पुत्र नफीस ग्राम कैली, मनोज पुत्र सुरेन्द्र कुमार ग्राम बलीदपुर, थाना भावनपुर के फारुख पुत्र सीदू ग्राम नगलाशाहू, नदीम पुत्र शकील ग्राम जेई, आजाद उर्फ एजाज पुत्र जबरदीन ग्राम जेई, इमरान पुत्र मुंशी सिंह ग्राम जेई, इस्लामुद्दीन उर्फ इस्लू पुत्र जबरदीन ग्राम जेई, थाना परीक्षितगढ़ के वहाब पुत्र बाबू कुरैशी ग्राम सौन्दत, मुशाहिद पुत्र वशीर ग्राम सौन्दत, नीरज पुत्र तिरखा ग्राम चितमाना, आकिल पुत्र शाहिद ग्राम अगवानपुर थाना इंचैली के नााहिद पुत्र जमशेद ग्राम कस्बा लावड, रवीश कुमार पुत्र राजबीर कश्यप ग्राम कुनकुरा थाना हस्तिनापुर के विक्की सरदार पुत्र अमर सिंह निवासी बी-ब्लाक ,कपिल भाटी पुत्र खिल्ली गूर्जर ग्राम पलडा, राजेन्द्र पुत्र कालूराम ग्राम बधवाखेडी (खेडी कला) थाना मुण्डाली के नूरहसन पुत्र कलवा ग्राम आड, दिलशाद पुत्र अनवार ग्राम अजराडा, मोमीन पुत्र शाजुद्दीन ग्राम मऊखास, साजिद पुत्र अखलाक ग्राम अजराडा, रोजूद्दीन पुत्र शाजुद्दीन ग्राम मऊखास, रहीस पुत्र खचेडू ग्राम अजराडा, थाना सरधना के नीरज पुत्र रुमाल सिंह ग्राम मिलक, आदि को गुडां एक्ट मे जिला बदर करने के आदेश दिए है

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