55 घंटे के प्रतिबंध के बाद मिली छूट से हर ओर बढ़ गई चहल-पहल

55 घंटे के प्रतिबंध के बाद सोमवार को सुबह से मिली छूट से हर ओर चहल-पहल बढ़ गई। बाजारों में दुकानों के खुलने के साथ ही सड़कें भी शाम पांच बजे तक गुलजार रहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी मानक तार-तार दिखे। न मास्क व न ही शारीरिक दूरी का पालन होता दिखा। हालांकि नियमों के पालन को लेकर प्रशासन व पुलिस के जवान चौकस रहे, लेकिन लोग उदासीन दिखे। इस दौरान जहां नियम तोड़ने वालों का चालान किया गया वहीं संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी कार्यालयों में वाट्सएप पर ज्ञापन लेने के साथ ही शिकायत पेटिका में शिकायती पत्र डालवाया गया।

जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए जिले के समस्त बाजारों को सोमवार से सुबह 10 बजे से सायं पांच बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। आधा घंटे का समय में दुकान बंद करके घर जाने के लिए दिया गया है। कहा गया है कि 5.30 बजे के बाद सड़कों पर किसी के भी अनावश्यक रूप से मिलने कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को उनके क्षेत्रों में भ्रमण कर आदेश के पालन को सुनिश्चित कराने का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा गया है। इसके अलावा जो लोग मास्क न लगाए हो उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने और 500 रुपये जुर्माना वसूलने का भी निर्देश है।

मास्क नहीं लगाने वालों का काटा चालान, जुर्माना भी वसूला गया

नगर कोतवाली के सामने सीओ सिटी सुशील सिंह के नेतृत्व में मास्क न लगाने वालों की जांच कर चालान करते हुए जुर्माना वसूला गया। इसमें काफी संख्या में गमछा बांधने व हेलमेट वालों का भी चालान काटा दिया गया कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया। इस बात की लोगों में नाराजगी भी दिखी।

जनशिकायतों को जन सुनवाई पोर्टल पर अपलोड कराएं

जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि जनशिकायतों को जन सुनवाई पोर्टल पर अपलोड कराएं। ऐसे लोग जो ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते, वह डीएम, एडीएम के कार्यालय के सामने रखी शिकायत पेटिका में शिकायत पत्र डालें। प्राप्त शिकायतों के शत-प्रतिशत अपलोड किए जाने के बाद निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक रूप से कार्यालयों में न जाएं। वहीं शादी की अनुमति के लिए अनुमति पत्र शिकायत पेटिका में 72 घंटे पहले डालना होगा। इसमें वधु पक्ष को कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम व मोबाइल नंबर देना होगा। इसके अलावा वर पक्ष को अनुमति के समय उपयोग में लेने वाले समस्त वाहनों का उल्लेख करना होगा।

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिले में धारा-144 लागू है। जिसके तहत पांच व पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। कहा गया है कि लोग अपना ज्ञापन शिकायत पेटिका में डालें। इसके अलावा वह एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट के वाट्सएप पर भेज सकते हैं। चाहे तो डीएम व एडीएम के मेल आइडी पर ज्ञापन भेजे।

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