5 ईंटें और एक मूर्ति रखकर मंदिर बने तो पूरे शहर में हो जाएगा अतिक्रमण : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महज 5 ईंट और एख मूर्ति रखकर धार्मिक ढांचा स्थापित किया जाता है तो पूरे शहर में अतिक्रमण हो जाएगा। अदालत ने यह टिप्पणी डिफेंस कॉलोनी में एक मंदिर गिराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की। सुनवाई के दौरान कहा गया कि धार्मिक समिति को इस तरह के अस्थायी ढांचों के स्थानांतरण के लिए नहीं कहा जा सकता है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि कुछ ईंटें लगा कर मंदिर रुप देने के मामले में धार्मिक समिति को शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर यह बड़ा मंदिर है तो धार्मिक समिति पर विचार किया जा सकता है। लेकिन रातोरात यदि कोई कुछ ईंटे लगातार है तो क्या इस पर विचार किया जाएगा? यदि आपका विचार ऐसा है तो फिर आप पूरी दिल्ली पर अतिक्रमण कर लेंगे।

अदालत ने मंदिर बनाए रखने के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई। इसी के साथ कहा कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। यह ढ़ांचा सही तरह से कवर भी नहीं है और आपको धार्मिक समिति की आवश्यकता है। इससे अव्यवस्था फैलेगी।

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